court news: महेश मनवानी हत्याकांड: सभी आरोपी निर्दोष

    आरोपीयोंकी तरफ से अधिवक्ता




भारतीय अलंकार 24

अकोला: सिन्धी कॅम्प निवासी महेश मनवानी हत्याकांड (सत्र खटला क्र. 14/2016) मे आज प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अकोला इन्होने अपना फैसला सुनाया व आरोपी शैलेष दारा, शैलेष दळवी और अंकुश पाटील को सबुतो के अभाव मे निर्दोष बरी किया.


सरकारी पक्ष का यह केस था की तारीख 26/09/2015 को पोलीस स्टेशन खदान में मृतक की पत्नीने फिर्याद दी थी की, उपरोक्त आरोपीयोंने उधार ली हुयी रक्कम के विवाद के कारण सिन्धी कॅम्प निवासी महेश मनवानी की धारदार हत्यारोंसे दक्षता नगर संकुल के पिछे के मैदान में हत्या कर दी. रिपोर्ट के आधार पर पुलीस ने तिनो आरोपीयोंको गिरफ्तार किया. एवंम इनसे उनके मोबाईल एवंम खुनसे सने हुये जुते गिरफ्तारी के वक्त जप्त किये. सरकारी कर्मचारीयोंके मौजूदगी में घटनास्थल पंचनामा किया गया। जहांसे मृतक कि लाश दारू की बोतल इत्यादी जप्त किये गये। तहकीकात के दौरान सरकारी कर्मचारीयोंकी मौजूदगी में तिनो कर्मचारीयोंने अपना गुन्हा कुबूल किया एवंम जीन हथीयारोंसे खुन हुआ था, वे हथीयार तथा अपने खुन से सने हुये कपडे हाजीर करने की तयारी दिखाई . आरोपीयोंकी निशानदेहीपर सरकार करमचारीयोंकी मौजूदगी मे हथीयार व खुनसे सने हुये कपडे जप्त किये गये. एवंम तपास पूर्ण होनेपर आरोपीयों के खिलाफ दफा 302, 34 भा. दं. वि. व शस्त्र कायदा कलम 4, 25 के तहत अभियोगपत्र पेश किया गया.



प्रकरण की सुनवाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय के न्यायालय मे हुयी. सरकारी पक्ष की ओरसे आठ गवाओका बयान दर्ज किया गया। दोनो पक्षोंकी जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने तिनो आरोपीयोंको सबुतो के अभाव मे निर्दोष बरी किया.  आरोपीयोंकी तरफ से अधिवक्ता रमेशकुमार पिंजोमल रामनानी व ॲड. नितीन सुभाष महल्ले, कमल आनंदानी इन्होने पैरवी की.

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