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भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला: अकोट फाईल पोलीस स्टेशन मे दाखील एक पोक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गयी है ।
अकोट फैल पोलीस स्टेशन मे 14 जून 2025 को शिकायतकर्ताने शिकायत दर्ज की थी की, उसकी नाबालिक लडकी का अपहरण कर के आरोपी शेख असिफ शेख जावेद ने लडकी पर अत्याचार किया।
इस शिकायत के आधार पर पोलीस अधिकारीने जांच कर आरोपी को POCSO एक्ट के कलम 3, 4, 5n, 8, 9 तथा BNS के कलम 137 (2), 64, 64 (2), 65 अंतर्गत हिरासत लिया था। आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। लेकिन अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयने आरोपी की जमानत याचिका खारीज की थी। और आरोपी को जेल में रखने का आदेश दिया था । तभीसे आरोपी जेल मे कैद था। इसी बीच आरोपी की ओर से Adv. Prafull Surwade इन्होंने जमानत याचिका हाई कोर्ट बॉम्बे नागपूर बेंच मे दाखल की थी।
उच्च न्यायालयने आरोपी की जमानत याचिका पर, आरोपी के वकील ॲड. प्रफुल्ल सुरवाडे ओर ॲड. निखिल वाघमारे के दलिलो को सुनने के बाद मंजूर करते हूए, आरोपी को जमानत पर रीहा करने का आदेश पारित किया है।
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