Akola court-murder case-acquittal: पत्नी के हत्या के आरोप से पती की निर्दोष मुक्तता






भारतीय अलंकार 24

अकोला: शक की वजह से उत्पन्न हुये झगडे मे अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या करनेवाले आरोपी की न्यायालय ने पुख्ता गवाह न होने के कारण निर्दोष मुक्तता की.



स्थानिय कृषी नगर परिसर के 53 वर्षीय मजदूर रमेश सोनाजी तायडे ने पारिवारिक झगडे के कारण अपनी 49 वर्षीय पत्नी कविता रमेश तायडे की दिनांक 24- 11 -2017 को सुबह 5 -30 बजे पत्थर से कुचलकर हत्या कर सिव्हिल लाईन पुलीस को खुद चलकर इसकी सूचना दी. इस संदर्भ मे आरोपी का भाई गजानन सोनाजी तायडे ने पो.स्टे. सिविल लाइन मे रिपोर्ट दी. पुलीस ने गावाह एवं सबुत इकट्टा कर आरोपी रमेश सोनाजी तायडे के खिलाफ अपराध र.न. 463/ 2017 के तहत भादवि 302 की धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफतार कर उसकी जेल रवानगी की. जबसे आरोपी जेल मे था.



दरम्यान आरोपी की ओरसे एड.मो. इलियास शेखानी ने जिला सेशन कोर्ट मे आरोपी की मुक्तता हेतू अर्जी लगायी. स्टेशन ट्रायल 45 / 2018 के तहत न्यायालय मे यह केस चली. आखीर मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुवर्णा के येवले की अदालत मे इसपर सूनवाई हुयी. दोनो पक्ष की दलील सुनने के पश्चात न्यायालय ने पुख्ता सबुत न होने के कारण आरोपी रमेश सोनाजी तायडे की हत्या के केस से निर्दोष मुक्तता की. तीन विवाहित कन्या एवं तीन पुत्र पिता रमेश सोनाजी तायडे के इस केस मे ग्यारह  साक्षीदार की जाच की गयी.

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