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भारतीय अलंकार 24
अकोला: मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में एक पीडिता ने शिकायत दर्ज कराई कि वह 2 जुलाई 2020 को अपने घर में भोजन खत्म कर बर्तन रखने के लिए किचन में गई थी। इसी बीच वहां आरोपी रितेश पदमाकर मोहोडने मुख्य दरवाजा बंद कर उसके साथ बदसलूकी की। आरोपी के कब्जे से बचने के लिए उसने उसे काट लिया था।
किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस. पी. गोगरकर के न्यायालय में हुई। सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता शीतल भुतडा ने पांच गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को पॉक्सो की धारा 7,8 में 3 वर्ष की सजा 3 हजार रूपए जुर्माना, भा दं वि धारा 452 में तीन साल की सजा व 3 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। कोर्ट पैरवी अधिकारी के रूप में प्रवीण पाटीलने किया। इस घटना की जांच परिवीक्षाधीन उपअधीक्षक अमोल ठाकूरने किया था।
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